हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,पत्नी को बदसूरत कहना...

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केरल हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा के मामले में पति, उसके भाई और भाई की पत्नी को पीड़िता के शरीर और रंग-रूप पर भद्दे कमेंट करने के कारण तलाक का आधार माना।

कोर्ट ने इसे बॉडी शेमिंग मानते हुए घरेलू हिंसा के तहत माना और इसे मानसिक शारीरिक शोषण माना।

पीड़िता ने शिकायत की थी कि उसके ससुराल में उसे रंग-रूप पर तंज कसने और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ता था।

कोर्ट ने कहा कि पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई शारीरिक और मानसिक अपमानजनक टिप्पणियाँ घरेलू हिंसा के तहत आती हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के आचरण से महिला का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

मामले में पुलिस ने धारा 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जो बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में फैसला देते हुए याचिका खारिज कर दी और दोषियों को घरेलू हिंसा का आरोपी माना।