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Haryana Government’s Decision गुरुग्राम से 10 साल पुराने डीजल ऑटो हटाए जाएंगे

• LAST UPDATED : February 21, 2022

Haryana Government’s Decision

एनजीटी के आदेश के बाद हरियाणा सरकार का फैसला
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़/गुरुग्राम।
Haryana Government’s Decision हरियाणा में अब दस वर्ष से पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का नियम 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने इस फैसले के बारे में बताया कि यह प्रतिबंध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार हुआ है।

ऑटो चालकों को वाहन बदलने का मिलेगा पर्याप्त समय

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले चरण में गुरुग्राम में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। वहीं इस श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की और कहा कि 10 मार्च को एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑटो डाइवर अपने पुराने ऑटो देकर नए ई-ऑटो के लिए आवेदन कर सकेंगे। Diesel vehicles older than ten years

जानें इन जिलों में पहले ही बैन

बता दें कि इन वाहनों पर प्रतिबंध के लिए हरियाणा सरकार पहले भी जागरुकता अभियान चलाती रही है, जबकि राज्य के 14 जिलों रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, जींद और करनाल में ये वाहन पहले ही बैन हो चुके हैं। इस संबंध में पहले भी कई बार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी हैं।

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