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Har Ghar Tiranga : तिरंगा लेने को कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता : सीएम

• LAST UPDATED : August 12, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News (Har Ghar Tiranga) : देशभर में 15 अगस्त यानि आजादी का जश्न धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर मोदी के हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga) को भी गति दी जा रही है। वहीं कई जगह गरीबों को जबरन झंडा खरीदने पर कुछ लोग विवश कर रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला हरियाणा से उजागर हुआ था कि एक डिपो चालक राशन कार्ड धारक को जबरन तिरंगा बेच रहा है। जिस पर उक्त डिपो चालक पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने कड़ा संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने सख्त और स्पष्ट आदेश दिए कि कोई भी तिरंगा लेने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता।उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के लिए स्वेच्छा से कोई भी तिरंगा ले सकता है।

करनाल में तिरंगा खरीदने का मामला आया था सामने

बता दें कि करनाल के गांव हेमदा में राशन लेने के लिए पहले 20 रुपए में तिरंगा खरीदने की मांग रखने का मामला सामने आया था। जिस पर तुरंत डिपो धारक की राशन सप्लाई को निलंबित करने के साथ ही उसका लाइसेंस भी रद कर दिया गया था। सरकार के साफ निर्देश है कि किसी को भी जबरन तिरंगा खरीदने को मजबूर नहीं किया जाएगा।

Har Ghar Tiranga अभियान के तहत घर पर तिरंगा फहरा रहे तो ये बातें जरूर जानिए

ज्ञात रहे कि सरकार की ओर से सभी नागरिकों से अपील की है गई है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। लेकिन इस दौरान तिरंगे के सम्मान से जुड़े कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। ये नियम संशोधित झंडा संहिता में हैं। आइए जानते हैं कि घरों पर झंडा फहराने के क्या हैं नियम।

दिन-रात फहराया जा सकता है तिरंगा

जहां पहले तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी वहीं अब इसे दिन-रात फहराया जा सकता है। झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता, हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। ज्ञात रहे कि इससे पहले, मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी।

झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात

वहीं यह भी जानकारी रहे कि झंडे का आकार आयताकार में होना चाहिए। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 का होना चाहिए। केसरिया रंग को नीचे की तरफ करके झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता। वहीं झंडे के किसी भाग को डुबोना, जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करने पर 3 साल की की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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