आयकर विभाग कई ट्रांजैक्शन पर खास नजर रखता है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ लोग कैश ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि वे आयकर विभाग की रडार से दूर रहें।
अगर आप एक वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा करते है तो उसे इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है।
अगर आप एक लाख रुपये से ज्यादा की एफडी करते है तो भी उसे इस ट्रांजैक्शन की जानकारी कर विभाग को देनी होती है।
अगर आप 1 लाख या इससे ज्यादा का फिक्स्ड डिपॉजिट कैश में करते हैं तो भी आयकर विभाग जवाब मांग सकता है।
अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल एक लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको आयकर विभाग को जवाब देना पड़ सकता है।
अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये या उससे ज्यादा का भुगतान किया जाता है तो इसकी जानकारी देनी होगी।