HC का बड़ा फैसला, महिला के शरीर पर...
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केरल उच्च न्यायालय ने महिला के शरीर पर टिप्पणी को यौन उत्पीड़न माना।
अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां महिला के सम्मान और गरिमा का उल्लंघन ह
ैं।
आरोपी पर IPC की धारा 354A(1)(iv) और 509 के तहत आरोप लगाए गए।
केएसईबी के पूर्व कर्मचारी ने महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजे थ
े।
आरोपी के वकील ने टिप्पणी को यौन उत्पीड़न नहीं मानने का तर्क दि
या।
अदालत ने साफ किया कि इस तरह की टिप्पणियां यौन उत्पीड़न की श्रेणी
में आती हैं।
केरल हाई कोर्ट का फैसला महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है।
इस निर्णय से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की उम्मीद है।