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पति-पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है और हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक ये बंधन सात जन्मों का है।
लेकिन एक पति ने इस पवित्र रिश्ते को अपनी घिनौनी हरकत से तार-तार कर दिया है।
उसने अपनी पत्नी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे सोशल मिडिया पर शेयर कर पत्नी के चचेरे भाई को भी शेयर किया।
इस हरकत के बाद उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, फिर उलटे पति ने चुनौती याचिका डाल दी।
जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए आरोपी को कड़े शब्दों में टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा, विवाह पति को अपनी पत्नी पर मालिकाना हक या कोई भी निजी कंट्रोल नहीं देता है।
सोशल मीडिया पर अंतरंग वीडियो अपलोड कर पति ने वैवाहिक संबंधों का मजाक उड़ाया है।
साथ ही तर्क दिया कि पीड़िता पत्नी का कानूनी रूप से विवाहित पति होने के नाते।
धारा 67बी आईटी अधिनियम के तहत उस पर कोई अपराध नहीं बनता है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि पति से अपील की जाती है कि वह अपनी पत्नी के भरोसे, विश्वास का सम्मान करेगा।