पत्नी के प्राइवेट पार्ट की फोटो खींचने पर मिलेगी ये खौफनाक सजा!

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अगर पति अपनी पत्नी की प्राइवेट फोटो लीक करता है, तो इसे निजता का उल्लंघन माना जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार है।

जानकारी लीक करने से रोकने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 (IT Act) लागू किया गया है।

धारा 66E के तहत बिना अनुमति के प्राइवेट फोटो लीक करने पर दोषी को 3 साल तक सजा हो सकती है।

महिला की बिना सहमति से फोटो लेने पर धारा 354C के तहत 3 से 7 साल तक सजा हो सकती है।

पति द्वारा पत्नी को धमकी देने पर धारा 507 के तहत 2 साल की सजा हो सकती है।

डिजिटल युग में महिलाओं की गोपनीयता को लेकर कानून सख्त कार्रवाई करता है।

ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।