पत्नी की मर्जी के बिना संबंध बनाने पर जेल!
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पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाने पर कोर्ट ने रणधीर वर्मा को 10 साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला तब का है, जब पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील सिद्धार्थ सिंह ने कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए।
इसके अलावा रणधीर वर्मा की पत्नी ने भी उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था।
इस संबंध में सुखदेव नगर थाने में 2 जून 2016 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में भी कोर्ट ने रणधीर वर्मा को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है।