जीजा-साली को ले भागा इस पर कोर्ट ने कहा...

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीजा और साली के बीच शारीरिक संबंधों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया।

जीजा पर आरोप लगा कि वह अपनी साली को शादी करने का झूठा वादा करके बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया था। 

उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए कुछ समय बाद लड़की ने परिवार संग जीजा पर आरोप लगाते हुए। 

याचिका में युवक के खिलाफ रेप की धाराओं में केस लगाया गया, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 

जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहां यदि साली बालिग है और जीजा से साथ अवैध संबंध सहमति से बने, तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। 

अदालत ने फैसला लेते हुए इस मामले में आरोपी रिश्ते में पीड़िता के जीजा को जमानत भी दे दी है। 

यह फैसला दोनों पक्षों की दलीलें के बाद लिया गया क्योंकि पीड़िता ने पहले आरोपों से इनकार किया फिर बयान बदल दिया था। 

आरोपी जीजा ने भी साली के साथ संबंध की बात कबूली, लेकिन बाकी आरोपों को झूठा बताया।

कोर्ट ने इस पर कहा कि रिश्ता अनैतिक है, लेकिन कथित पीड़िता के बालिग होने के चलते इसे बलात्कार नहीं मान सकतें।