BF-GF को लेकर SC का बड़ा फैसला
Credit: Google
मद्रास हाईकोर्ट ने आज यौन शोषण के एक मामले में अहम फैसला सुनाया।
पीठ ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि गर्लफ्रेंड को किस करना या गले लगाना अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं।
याचिकाकर्ता का नाम संथन गणेश है। उसके खिलाफ ऑल विमेन पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की थी।
संथन ने याचिका में बताया कि वह 13 नवंबर 2022 को अपनी गर्लफ्रेंड से मिला था।
उनकी बातचीत हुई और फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाया और किस किया।
जब गर्लफ्रेंड नाराज हुई तो उसने माफी मांगी, लेकिन घर जाकर उसने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया।
इस बीच जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की बात की तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया।
इसके साथ ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया। इस मामले में संथन को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
उसके खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि कोई अपराध का मामला नहीं बनता।