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दहेज मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात!

इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है।

कोर्ट ने कहा कि निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जाना चाहिए।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने दहेज उत्पीड़न के मामलों में सावधानी बरतने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के सामान्य आरोपों पर अपराधीकरण नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की बात कही।

आईपीसी की धारा 498ए का उद्देश्य महिलाओं पर क्रूरता रोकना था, लेकिन इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में परिवार के सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

कोर्ट ने साफ किया कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।