दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसी की पत्नी से बदसलूकी करने के दो आरोपियों को अनोखी सजा सुनाई है
उन्हें एक महीने तक गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है
बताया जा रहा है कि मामले में दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी गई है
बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला आरोपियों और शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते के बाद लिया है
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आरोपियों को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा
दोनों आरोपियों को सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में 25-25 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है
साथ ही अपने इलाके में 20-20 पेड़ लगाने का भी आदेश दिया गया है
इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया कि उन्हें एक महीने तक गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में सामुदायिक सेवा करनी होगी