1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम! जेब पर दिेखेगा असर
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1 अक्टूबर से शुरू हो रहे महीने में पैसों से जुड़े कई नियम भी बदल रहे हैं।
1 अक्टूबर से कोई भी व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र में अपना आधार नामांकन आईडी नहीं बता पाएगा।
बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है।
1 अक्टूबर से अब शेयर 2 दिन में डीमैट खाते में क्रेडिट हो जाएंगे।
अगर आपने 1 तारीख से सुकन्या खाता खुलवाया है तो आपको खाते को अपने माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा।
पीपीएफ के नए नियमों के मुताबिक अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने में दिक्कत आ सकती है।
ट्राई के नए नियम के तहत अब यूजर्स को यह जानना आसान हो जाएगा कि उनके इलाके में कौन सा नेटवर्क उपलब्ध है।