इस मुस्लिम देश ने बच्चियों की शादी की उम्र की 9 साल!

इराक सरकार ने विवाह कानून में संशोधन किया है। वह शादी की उम्र 18 से घटाकर 9 साल कर रहे है।

इस नए प्रस्ताव में पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिलती है।

साथ ही, संशोधन से महिलाओं के तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकार के अधिकार भी खत्म हो जाएंगे।

इराक की संसद में रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों का प्रभुत्व होता है।

पुराने कानून को लॉ 188 के नाम से जाता है और इसे 1959 में जब पेश किया गया था।

पुराने कानून के तहत लड़कियों की शादी उम्र 18 साल थी।

इस कानून में इराकी परिवारों के मामलों को नियंत्रित करने के कई नियम प्रदान किए गए थे। 

जिसमें धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मामले भी शामिल हुआ करते थे।

इस बदलाव से महिलाओं के अधिकारों में काफी कमी आएगी।