पत्नी के साथ जबरदस्ती बनाए संबंध तो पति का क्या होगा?
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क्या पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाले पति को बलात्कार के अपराध के लिए अभियोजन से छूट दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर सुनवाई करेगा। IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने ले ली है।
BNS की धारा 63 में कहा गया है कि अगर पत्नी की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा।
इस मुद्दे पर BNS के प्रावधान को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिका पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था।
इससे पहले, केंद्र ने कहा था कि सरकार इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करना चाहेगी।
यह अपील एक महिला ने दायर की है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक थी।