सरकार ने लोगों के साथ धोखाधड़ी और कॉल फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार अधिनियम 2023 को लागू कर दिया है
जिसमें सख्त नियम बनाए गए हैं, इसमें ध्यान रखा गया है कि लोग कितने सिम कार्ड अपने नाम से ले सकते हैं
वहीं अगर कोई शख्स इन नियमों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
एक शख्स कितना सिम कार्ड ले सकता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहां रहता है
शख्स अगर असम, कश्मीर या भारत के पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में रहता है तो वह केवल 6 सिम ले सकता है
जबकि इन इलाकों के अलावा बाकी के सभी जगहों पर रहने वाले लोगों को 9 सिम कार्ड लेने की इजाजत है
अगर कोई इन नियमों को तोड़कर इससे ज्यादा सिम लेता है तो उसे 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा
वहीं अगर आरोपी इसे बार-बार दोहराता है तो उसे बाद में 2 लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है