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ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के परिवारों पर एचएसवीपी की तलवार, जा सकती है बिजली!
ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के परिवारों पर एचएसवीपी की तलवार, जा सकती है बिजली!
गुरुग्राम/
साइबर सिटी के सेक्टर 56 में रहने वाले ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के परिवारों पर बिजली पानी सीवरेज काटे जाने की तलवार लटकने लगी है, दरअसल एचएसवीपी विभाग ने इंहासमेन्ट की रकम न देने के एवज में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले हजारों लोगों की बिजली पानी और सीवरेज कनेक्शन काटे जाने जैसे बेतुके आदेश जारी कर दिए है, वहीं यहां रहने वाले लोगों की मानें तो इस मामले में विभाग की मनमानी नहीं जबकि कानूनी तरीकों से इंहासमेन्ट मामले की जंग लड़ी जाएगी।
जानकारी के लिए बता दें, 1992 में एचएसवीपी विभाग ने घाटा वजीराबाद और हैदर पुरवीरान की जमीनों का अधिगृहण किया गया था, जिसके बाद 1996 में इंहासमेन्ट आया, जिसके बाद 1998 में प्लाटों का आवंटन किया गया था, लेकिन आवंटन के वक़्त किसी भी प्लांट होल्डर को इंहासमेन्ट के बारे न कोई लिखित एग्रीमेंट या समझौता के बारे में बताया गया।वहीं इस बारे में डॉक्टर मनोहर लाल की मानें तो 2010 में किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा राशि बढ़ाने की याचिका लगाई थी, कोर्ट ने इसे मंजूर भी किया लेकिन एचएसवीपी विभाग सोया रहा , और 2016 में विभाग ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इंहासमेन्ट की रकम देने की आदेश जारी कर हज़ारों परिवारों के बिजली पानी कनेक्शन तक काटने के आदेश जारी कर दिए थे।
आपको बता दें कि किसानों की इंहासमेन्ट राशि यानी मुआवजे का मुद्दा विधानसभा में भी गुंजा था, जिसमें दोनों पक्षो की बातों को पटल पर रखा तो गया लेकिन इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले हज़ारों परिवारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, अब यह तमाम परिवार इस मुद्दे की लड़ाई किसी भी हद तक लड़ने की तैयारी में हैं, इस जंग में मामला हाई कोर्ट में जाये या सुप्रीम कोर्ट इसकी तैयारी की जा रही है।
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