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Gurugram: एम3एम बिल्डर पर हरेरा विभाग ने क्यों की कार्यवाही… जानिए पूरी खबर

• LAST UPDATED : October 14, 2021

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गुरुग्राम दीपक शर्मा

गैर पंजीकृत योजनाओं का प्रचार करने के आरोप में रियल एस्टेट कंपनी एम3एम प्राइवेट लिमिटेड पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम बैंच ने स्वतः संज्ञान लेकर लगाया है। आरोप है कि अनेक निर्देशों के बावजूद गैर पंजीकृत परियोजनाओं के प्रचार के लिए अवहेलना में शामिल पाया गया।

मामले का संज्ञान लेते हुए अथोरिटी ने एम3एम पर उनके सेक्टर-89 स्थित प्रोजेक्ट ‘सिटी ओफ डरिमस’ नामक परियोजना में बुटीक फ्लोर्स के विज्ञापन के लिए ढ़ाई करोड़ रुपये का जुर्माना और सेक्टर-61 स्थित एक अन्य परियोजना ‘स्मार्ट वर्ल्ड फ्लोर्स’ के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सेक्टर-61 स्थित स्मार्ट वर्ल्ड डवलेपर्स और सुपोशा रियलकॉन प्राइवेट पर, जोकि स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भागीदार हैं, पर भी 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

हरेरा गुरुग्राम बैंच के चेयरमैन केके खंडेलवाल ने बताया कि अथोरिटी के संज्ञान में आया है कि बहुत से प्रोमोटर व बिल्डर बगैर रजिस्ट्रेशन के बिना रियल एस्टेट परियोजना का प्रचार करते हैं। प्रमोटर अपनी गैर पंजीकृत परियोजनाओं का विज्ञापन सीधे या अपने चैनल पार्टनर-रियल एस्टेट एजेंटों के माध्यम से करवा रहे हैं। उनके अनुसार रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सभी कमर्शियल या आवासीय परियोजनाओं को लांच करने से पहले पंजीकृत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि प्रमोटर अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत नहीं करवा रहे हैं, बल्कि निवेशकों को निवेश के लिए लुभाने के लिए उन्हें बाजार में विज्ञापित करवा रहे हैं।

इस पूरे मामले को गुरुग्राम बैंच ने स्वतः

संज्ञान लिया और प्रमोटर्स के इस तरह के गैर-पेशेवर आचरण पर नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया। बाद में केके खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली बैंच ने सदस्यों समीर कुमार व विजय कुमार गोयल की स्वीकृति के बाद तय किया कि ऐसे प्रमोटरों को कड़ी तरह दंडित किया जाना चाहिए।

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