India News Haryana (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal gets Interim Bail : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। हालाँकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। यह देखते हुए कि जीवन के अधिकार का संबंध है और चूंकि मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। हालाँकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के प्रश्न को बड़ी पीठ द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
अदालत ने आगे कहा, “अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।” हालांकि, भाजपा सांसद और वकील बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की शर्तें वही हैं जो मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पर लगाई गई थी।
बता दें कि दो दिन पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का मुख्य आरोपी बताया गया है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा की अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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