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Sirsa Crime News : डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को 10 साल कैद

• LAST UPDATED : July 18, 2024
  • पुलिस ने गाड़ी में से बरामद किया था 51 किलोग्राम डोडा पोस्त, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa Crime News : डोडा पोस्त तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार डिंग थाना पुलिस थाना प्रभारी एवं एएसपी आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया के नेतृत्व में एक मई 2017 को इलाके में गश्त कर रही थी।

Sirsa Crime News : 51 किलोग्राम डोडा पोस्त मिली

इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फतेहाबाद की ओर से एक गाड़ी डिंग की ओर निकली है। इसमें काफी मात्रा में मादक पदार्थ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद पुलिस ने एक गाड़ी को शक के आधार पर रोका, गाड़ी में तीन युवक सवार थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 51 किलोग्राम डोडा पोस्त मिली। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी में सवार तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

10 साल कैद की सजा

पूछताछ करने पर युवकों की पहचान अनिल कुमार निवासी बारवास जिला भिवानी, राजेश कुमार निवासी सुरपुरा जिला भिवानी व भागीरथ निवासी चक एलएनपी 34 जिला गंगानगर राजस्थान के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस तीनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने अनिल, राजेश व भागीरथ को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।

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