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Consumer Clerk Suspended : पीएम सूर्य घर योजना के तहत एनर्जी संयंत्र के आवेदन को कैंसिल करने के आरोप में कंज्यूमर क्लर्क को किया सस्पेंड 

• LAST UPDATED : August 29, 2024
  • जिला बिजली निगम अधीक्षक अभियंता के आदेश पर की गई से कर्मचारियों में हड़कंप 

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Consumer Clerk Suspended : बिजली निगम के जिला अधीक्षक अभियंता के आदेश पर सोलर एनर्जी संयत्र के आवेदन को बिना किसी ठोस कारण  के कैंसिल  करने के आरोप में    समालखा बिजली विभाग के एक कंज्यूमर क्लर्क को सस्पेंड कर दिया गया है जिससे मतलौडा सब डिवीजन हेडक्वार्टर में हाजिरी लगाने को कहा गया है। वहीं विभाग की कार्यवाही से अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

Consumer Clerk Suspended : बिना किसी ठोस कारण के आवेदन को कैंसिल कर दिया

इस बारे जानकारी देते हुए  समालखा  बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता एमएस धीमान ने बताया कि पिछले दिनों उपभोक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई थीं जिसमें चार सब  डिवीजनों के अंतर्गत गांव शहर के काफी उपभोक्ताओं ने स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कराए थे लेकिन उपभोक्ता द्वारा आगे कार्रवाई पूरी नहीं की गई, जिन्हें एक-एक करके सभी को इस बारे अवगत कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के उदेश्य से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा सोलर रूफ टॉप सब्सिडी योजना के अंतर्गत समालखा के एक बिजली उपभोगता द्वारा किये गए आवेदन को शहरी क्लर्क प्रदीप ने बिना किसी ठोस कारण के आवेदन को कैंसिल कर दिया। क्लर्क प्रदीप ने आवेदन के साथ दिए कागजात की भी जाँच नहीं की और न ही आवेदन रद्द करने से पहले उपभोगता को सूचित किया गया।

कड़ा संज्ञान लेते हुए  तुरंत प्रभाव से क्लर्क सस्पेंड कर दिया

कार्यकारी अभियंता धीमान ने कहा कि  जब मामला उनके संज्ञान में आया तो इसकी जांच समालखा एसडीओ  को सौपी गई एसडीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप सही पाए जाने पर ही दोषी क्लर्क के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट विभाग के जिला अधिक्षक अभियंता को भेजी गई जिस पर अधीक्षक अभियंता ने कड़ा संज्ञान लेते हुए  तुरंत प्रभाव से क्लर्क सस्पेंड कर दिया गया और मतलौड़ा  सब डिवीजन हैड क्वार्टर में हाजरी लगाने को कहा गया। उन्होंने बताया कि काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

पहले 50 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा

उल्लेखनीय है कि जुलाई महीने में  बिजली निगम की ओर से यह बताया गया था कि 1.80 लाख रुपये से कम और तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार को दो किलोवाट की सोलर लाइट लगाने पर केंद्र व राज्य सरकार अनुदान देगी। अनुदान उन बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिसके पास पहले से दो किलोवाट का कनेक्शन होगा। साथ ही उसका सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट यानी 200 यूनिट प्रतिमाह होगा।

पिछले वर्ष के औसत यूनिट के आधार पर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ताओं का पीपीपी नंबर भी बिजली खाता से अटैच होना जरूरी है। सरकार ने यह योजना पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर शुरू की है। निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने वाले पहले 50 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को बिजली की बचत होगी। एक एसी सहित कूलर, पंखे और लाइट उपभोक्ता जला सकेंगे।

सरकार सब्सिडी पर उपभोक्ताओं को उपकरण मुहैया कराएगी

उसे निगम को बिल भरना नहीं पड़ेगा। केंद्र व राज्य सरकार सब्सिडी पर उपभोक्ताओं को उपकरण मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार दो किलोवाट लोड की सोलर लाइट लगाने पर तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं को 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट या पैनल और उपकरण पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत में जो भी कम होगा वह अनुदान उपभोक्ता के खाते में जमा करेगी।

वहीं राज्य सरकार ने इसके लिए दो कैटेगरी बनाई है। पहले कैटेगरी में अंत्योदय परिवार को लिया गया है, जिसे राज्य सरकार 25 हजार रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब या उपकरण लगाने के कुल खर्च के 40 प्रतिशत में जो कम होगा वह देगी। इस बारे कार्यकारी अभियंता एमएस धीमान ने बताया था कि सोलर पैनल की आयु 25 से 30 साल की है। एक बार लगाने पर उपभोक्ताओं को इतने साल बिल भरने से मुक्ति मिल जाएगा।

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