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Shambhu Border Case Hearing : शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा

• LAST UPDATED : September 2, 2024
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम कमेटी गठित कर रहे हैं, मुद्दे तय नहीं कर रहे

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Shambhu Border Case Hearing : हरियाणा पंजाब स्थित शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। आज भी इस केस में सुनवाई चली। अभी फिलहाल हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं। गठित कमेटी में हरियाणा और पंजाब के अधिकारी भी शामिल हैं।

समिति के सदस्य हैं: 1. न्यायमूर्ति नवाब सिंह, पी एंड एच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश; 2. पीएस संधू, सेवानिवृत्त आईपीएस, हरियाणा के पूर्व महानिदेशक; 3. देवेंदर शर्मा, जीएनसीटी अमृतसर में प्रख्यात प्रोफेसर 4. डॉ. सुखपाल सिंह, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री।

गत सुनवाई में एक लेन खोलने को कहा गया था

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए। पिछली 2 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर यानी एक लेन खोलने को कहा था।

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