India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Election 2024 : हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक के मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा वैकल्पिक है।
पंकज अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए फार्म 12-डी भरकर चुनाव अधिसूचना (05 सितम्बर, 2024) के 5 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।
इसके अतिरिक्त दिव्यांग मतदाताओं को 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी तथा मतदान सूची में चिन्हित होना अनिवार्य है। ऐसे मतदाताओं के घर से बी.एल.ओ. फार्म 12-डी प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके घर पर जाएगी। इस प्रक्रिया में एक वीडियोग्राफर तथा पुलिस सुरक्षाकर्मी मतदान अधिकारियों के साथ रहेगा। मतदान की यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार होगी व मतदान की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 5 वर्ष में एक बार आने वाले आम चुनाव को हर किसी नागरिक को पर्व के रूप में मनाना चाहिए। हरियाणा में 5 अक्तूबर, 2024 को विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान होना है और इस पर्व में हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वोट की आहुति डालनी चाहिए।
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