India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rape Crime: कुंडली थाना क्षेत्र में एक गंभीर दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी विशाल उर्फ छवि को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी पर 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 45 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 11 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 24 नवंबर 2022 को तब सामने आया जब एक महिला ने कुंडली थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाते समय पड़ोसी गांव के रहने वाले विशाल उर्फ छवि द्वारा अपहृत कर ली गई थी। विशाल ने लड़की को जबरन अपनी कार में बैठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद, विशाल ने लड़की को दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के एक होटल में ले जाकर वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने लड़की को धमकाकर चुप रहने का आदेश दिया और उसे अपने पिता का डेबिट कार्ड और आभूषण मंगवाने के लिए मजबूर किया।
विशाल ने लड़की को यह भी कहा कि अपने पिता के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, जबरन वसूली और धमकी देने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अदालत के फैसले ने इस भयावह अपराध को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।