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Haryana Election 2024 : नामांकन दाखिल करने के लिए आरओ कार्यालय में केवल पांच व्यक्तियों के ही प्रवेश की अनुमति

• LAST UPDATED : September 10, 2024
  • आरओ कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Election 2024 : प्रदेश में विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं कि आगामी 12 सितंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन-पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल चार व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी, जिसमें उनके प्रस्तावक भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार व उसके समर्थकों की केवल तीन गाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति  होगी।

Haryana Election 2024 : दंगा आदि की संभावनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किए

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि नामांकन-पत्र दाखिल करने के दौरान अधिक भीड़ या असामाजिक तत्वों के शांति भंग करने की आशंका व नामांकन-पत्र प्राप्त करने की निष्पक्ष व शांतिपूर्ण प्रक्रिया में बाधा डालने तथा सार्वजनिक शांति को बाधित करने, दंगा आदि की संभावनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किए हैं, ताकि अशांति के सभी प्रकार के जोखिम को खत्म कर सार्वजनिक शांति कायम रखी जा सके व निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण प्रक्रिया से नामांकन-पत्र दाखिल किए जा सकें।

ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे यह आदेश

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की प्रतियां जिले के सभी उपमंडलों, तहसीलों, न्यायालयों, सार्वजनिक स्थानों तथा पुलिस थानों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दी गई हैं। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, नूंह द्वारा आदेश की एक प्रति जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रेषित कर दी गई है।

इन आदेशों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  कानून के अन्य प्रावधानों के तहत इन आदेशों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही के लिए  संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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