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Section 163 : हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जानें कैसी रहेगी सख्ती

• LAST UPDATED : October 14, 2024

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  • 16 अक्तूबर से 9 नवंबर तक शांतिपूर्ण परीक्षाओं को लेकर जारी की धारा

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Section 163 : प्रदेश के जिला सिरसा में धारा 163 को लागू किया गया है। जी हां, विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 10वीं, 12वीं (शैक्षणिक/मुक्त विद्यालयी शिक्षा), अतिरिक्त सुधार एवं डीईएलएड की 16 अक्तूबर से 9 नवंबर तक चलने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा 163 लागू हुई है।

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Section 163 : 200 मीटर की परिधि में कोई भी नहीं ले जा सकेगा हथियार

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने आदेशों को लेकर जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही बिना वजह परीक्षा केद्र में घुस सकेगा। इतना ही नहीं आसपास की सभी फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जो भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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इन केंद्राें पर होनी है परीक्षा

आपको बता दें कि जहां परीक्षा होनी है उनमें आरएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबवाली रोड, श्री गुरु गोबिंद सिंह खालसा उच्च विद्यालय,राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहपुर बेगू, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर,  आरकेपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू पार्क, पार्वती देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कीर्ति नगर, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल काठ मंडी, जय भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवी लाल टाउन पार्क के पीछे और सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीसी कॉलोनी सिरसा शामिल हैं।

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