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HighCourt: AI की मदद से बनाया असाइनमेंट तो छात्र हुआ फेल, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को भेजा नोटिस

• LAST UPDATED : November 5, 2024

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India News Haryana (इंडिया न्यूज), HighCourt: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से एलएलएम के छात्र की याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में, छात्र ने विश्वविद्यालय के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें उसे एआई की मदद से असाइनमेंट तैयार करने के आरोप में असफल कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला

याचिकाकर्ता कौस्तुभ शक्करवार का कहना है कि उन्हें एक विशेष विषय पर असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया था, जिसे उन्होंने एआई की सहायता से तैयार किया। विश्वविद्यालय का आरोप है कि इस असाइनमेंट में एआई का उपयोग किया गया, जिसके कारण उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया गया। शक्करवार का दावा है कि परीक्षा नियंत्रक और अनुचित साधन समिति ने उन्हें उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत किए, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

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शक्करवार, जो मुंबई के निवासी हैं और एलएलएम की पढ़ाई कर रहे हैं, ने याचिका में यह भी सवाल उठाया है कि क्या एआई का उपयोग करने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध था। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अब तक यह साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं कि उनके असाइनमेंट में एआई-जनरेटेड सामग्री का उपयोग किया गया था।

फैसले को दी चुनौती

इसके अलावा, शक्करवार ने बताया कि उन्होंने अपील प्रक्रिया में इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन चार महीने की देरी के बाद बिना किसी सुनवाई के उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। अब हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यूनिवर्सिटी को जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी, जहां कोर्ट आगे का फैसला लेगा।

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