India News Haryana (इंडिया न्यूज), Panipat News : जिला उप-न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। ए.डी.ए. कुलदीप ढुल ने बताया कि एडीजे सुखप्रीत सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपियों विनोद उर्फ नोदी पुत्र गुरदित्ता और शुभम उर्फ शिवम पुत्र रमेश कुमार निवासी न्यू रमेश नगर, भावना चौक, पानीपत को दोषी करार दिया।
ढुल ने बताया कि जज सिंह की कोर्ट ने शुभम उर्फ शिवम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी। 45 हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं, जज सिंह की अदालत ने विनोद उर्फ नोदी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी और 35 हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट राजपाल कश्यप ने पैरवी की।
बता दें कि यह घटना दिसंबर 2021 की है, जब थाना शहर क्षेत्र की एक कॉलोनी में पड़ोसी दो दोस्तों ने 16 वर्षीय लड़की को सामान लाने के बहाने अपने घर बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। पीड़िता की मां, जो अपने ससुर की तबीयत खराब होने के कारण बिहार गई हुई थीं, 18 दिसंबर को पानीपत लौटने पर इस घटना का खुलासा हुआ।
मां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि जब वह लौटकर आईं तो उनकी बेटी ने रोते हुए उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी। आरोपियों पर 28 दिसंबर सन् 2021 थाना सिटी में आईपीसी की धारा 342, 376-डी, 506, 6-पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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