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Haryana Corona Guidelines Today हरियाणा में शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति

• LAST UPDATED : January 6, 2022

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब 11 जिले रेड जोन में
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल व बाजार
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Haryana Corona Guidelines Today हरियाणा में कोरोना के केसों को लेकर सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है जिसमें विशेष तौर पर 11 जिलों पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। बता दें कि फिलहाल महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 12 जनवरी की सुबह 5 बजे तक है। गाडडलाइन में लिखा गया है कि कोरोना दौर को लेकर अभी उपरोक्त 11 जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को मिलेगी अनुमति, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी। वहीं किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

ये प्रतिबंध भी लगाए गए (Haryana Corona Guidelines Today)

  • प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर ग्रुप ए के जिलों गुरुग्राम फरीदाबाद अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन 11 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर प्रतिबंध रहेगा।
  • उक्त जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।
  • पंचकूला सहित इन जिलों में मॉल और मार्कीट शाम 6 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं।
  • बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
  • सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे
  • दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
  • एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
  • कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा।
  • रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

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