India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa Crime News : हेरोइन तस्करी के एक मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में चौथा आरोपी रविंद्र सिंह जुलाई 2024 में भगौड़ा हो गया था। मामले के अनुसार सीआईए सिरसा पुलिस 11 फरवरी 2018 को डिंग इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने डिंग मोड के पास एक गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी में चार युवक सवार मिले।
पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो 52.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने पूछताछ की तो युवकों की पहचान रविंद्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी गौशाला मोहल्ला सिरसा, हन्नी उर्फ पहाड़ी पुत्र तेजपाल निवासी प्रेम गली सिरसा, अनिल कुमार उर्फ काला पुत्र करनेल सिंह निवासी बाईजी वाली गली वाल्मीकि चौक सिरसा व सन्नी पुत्र कर्ण सिंह निवासी इंद्रपुरी मोहल्ला सिरसा के रूप में हुई।
इसके बाद पुलिस ने उक्त चारों को के खिलाफ डिंग थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने हन्नी,अनिल व सन्नी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
वहीं,नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने वाले आरोपी को स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषी को 14 नवंबर वीरवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस 10 जून 2020 को गांव मम्मड़ खेड़ा क्षेत्र में गश्त कर रही थी।
इसी दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोका। पुलिस ने युवक के पास मिले लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें प्रतिबंधित दवा के 600 कैप्सूल बरामद हुए। युवक की पहचान विनोद कुमार पुत्र हंसराज निवासी नथोर जिला सिरसा के रूप में हुई। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी विनोद को दोषी करार दे दिया।
Jind Crime News : अपने आपको पुलिसकर्मी बताते हुए…दुष्कर्म मामले में छोड़ने की एवज में ठगे 7.20 लाख
Palwal Gas Pipeline Arson मामले में पुलिस की बड़ी एवं त्वरित कार्रवाई, एक्सईएन सहित चार गिरफ्तार