India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा में अब ‘एक्टिंग स्पीकर’ के स्थान पर ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने लिया, जो सत्र के अंतिम दिन एक रूलिंग के रूप में आया। अध्यक्ष ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि आगामी समय में ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द को ही मान्यता दी जाएगी और राज्यपाल के साथ पत्राचार में इसका उपयोग किया जाएगा।
प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है, जो विधानसभा के चुनाव से पहले अध्यक्ष का पद संभालता है। यह नियुक्ति सबसे वरिष्ठ सदस्य को दी जाती है, और यह सदस्य किसी भी पार्टी से हो सकता है—सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल से। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराना होता है।
हरविंद्र कल्याण ने इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 180 और 188 के तहत लिया, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त स्पीकर की भूमिका और कर्तव्यों का विवरण है। इसके अलावा, हरियाणा विधानसभा में राम कुमार कश्यप को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। उनके साथ एक निजी सचिव, सहायक, चालक और सेवादारों की टीम भी होगी। यह बदलाव हरियाणा विधानसभा की कार्यप्रणाली को और अधिक संगठित और संविधानिक रूप से सुसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।