India News Haryana (इंडिया न्यूज), Good News For Farmers: हरियाणा में पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के लिए एक अहम विधेयक पारित किया गया है, जिससे उन्हें कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। कृषि भूमि पट्टा विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है, और अब पट्टेदार किसान फसली ऋण लेने के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर मुआवजा भी प्राप्त कर सकेंगे। यह विधेयक पट्टेदारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कि कृषि ऋण और आपदा राहत।
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने इस विधेयक का प्रस्ताव सदन में रखा, जो कृषि भूमि को पट्टे पर देने की प्रक्रिया को वैधानिक बनाने के लिए जरूरी था। अब पट्टेदार किसान को गिरदावरी में भूमि मालिक की जगह अलग से दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी तरह का विवाद नहीं होगा। इस विधेयक से न केवल पट्टेदारों को फसली ऋण मिलने का रास्ता खुलेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र या राज्य सरकार की राहत राशि भी उन्हें मिल सकेगी।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कानून की सराहना की, और बताया कि यह विधेयक किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसानों को न्याय मिलेगा और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। चर्चा के दौरान विधायक बीबी बतरा और हुड्डा ने कुछ सुझाव दिए, जिन्हें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्पष्ट किया। इस विधेयक के तहत समझौता तहसीलदार के समक्ष होगा और दोनों पक्षों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, जिससे विवादों का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकेगा और कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।