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Rule 134A : निजी स्कूलों की शिक्षा विभाग के पास 700 करोड़ की राशि अभी भी बकाया

• LAST UPDATED : November 25, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rule 134A : हरियाणा में गरीब बच्चों को नियम 134ए तथा चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाया जाता है लेकिन निजी स्कूलों की शिक्षा विभाग के पास 700 करोड़ की राशि अभी भी बकाया है। योजना के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए वर्षों से भुगतान नहीं किया गया, जबकि चिराग योजना के तहत भी करोड़ों की राशि अभी तक नहीं दी गई।

इसी कारण प्राइवेट स्कूल संघ ने अब उक्त बकाया राशि जारी करने की मांग उठाई है। वहीं इस बारे में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों से ब्योरा प्राप्त करने तथा प्राइवेट स्कूल संघ के पदाधिकारियों से बात करने की बात कही है।

Rule 134A : फीस की प्रतिपूर्ति के लिए खोला गया था ऑनलाइन पोर्टल : कुंडू

प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू की मानें तो शिक्षा विभाग की ओर से सितंबर 2022 में कक्षा दूसरी से 8वीं तक निजी स्कूलों में दाखिल बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था।
लेकिन इस पर आवेदन करने का 2 साल से भी अधिक समय बीत चुका है लेकिन स्कूलों को कुछ नहीं मिला है। दूसरी तरफ नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए भी 2015-16 से लेकर आज तक फीस निर्धारित नहीं की गई और न ही पोर्टल खोला गया।

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चिराग स्कीम की राशि का भी तुरंत भुगतान किया जाए

कुंडू ने कहा कि निजी प्राइवेट स्कूलों के 9 वर्षों से बकाया 700 करोड़ का भुगतान तुरंत किया जाए। इसी तरह चिराग योजना के तहत अप्रैल में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक पेमेंट नहीं की गई, इसलिए चिराग स्कीम की राशि का भी तुरंत भुगतान किया जाए।

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