India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Rape & Murder: हरियाणा में बढ़ते अपराध और दुष्कर्म के मामलों ने लोगों को झंझोर कर रख दिया है। लगातार दुष्कर्म बढ़ते जा रहे थे और हैवानों की हिम्मत में इजाफा होता जा रहा था। लेकिन आज हरियाणा और मुंजाब हाई कोर्ट ने ऐसे हैवानों के लिए हैवानियत के रास्ते बंद कर दिए हैं। दरअसल, तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की मौत की सजा को मंजूरी देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इस राक्षसी कृत्य के लिए मौत सही है। वहीं हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को तत्काल एक जल्लाद नियुक्त करने और मृत्युदंड को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है।
दरअसल ये मामला 12 नवंबर 2018 का है। आपको बता दें, गुरुग्राम के सेक्टर-65 में तीन साल की बच्ची का शव नग्न अवस्था में खून से लथपथ पाया गया था। इस घटना में हैवान पीड़िता का पड़ोसी ही था, जिसने दुष्कर्म करने के बाद मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पोक्सो अधिनियम के तहत गुरुग्राम की विशेष अदालत ने उसे तीन फरवरी 2024 को यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी मानकर मौत की सजा सुनाई थी।
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आपको बता दें इस मामले को लेकर हाईकोर्ट मौत की सजा की पुष्टि के लिए राज्य की अपील और सजा के आदेश के खिलाफ दोषी सुनील की अपील पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि दोषी ने बयान में मृतक के साथ दुष्कर्म करने का अपना अपराध कबूल किया है। आरोपी को ही पता था कि अपराध में इस्तेमाल किए हथियार कहां छिपाए गए थे। इसदौरान DNA रिपोर्ट भी सामने आई जिसमे साफ साफ पता चला है कि पीड़िता के शरीर पर खून के धब्बे और अन्य डीएनए याची का था। साक्ष्य अभियुक्त और मृतक के अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत की पुष्टि भी करते हैं।