India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Nikay Chunav: नगर निगम कमिश्नर अशोक गर्ग ने जानकारी दी है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दो महीने के भीतर नगर निगम चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है, और जनवरी महीने में निकाय चुनावों की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी के लिए जरूरी बदलाव करने की योजना बनाई है। आयोग ने तय किया है कि 6 जनवरी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस संदर्भ में सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर के उपायुक्त, नगर निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
गुड़गांव नगर निगम, मानेसर नगर निगम, पटौदी जटौली मंडी और फर्रुखनगर नगर समिति के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश के अनुसार, 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित मतदाता सूची का वितरण किया जाएगा। इसके बाद 17 दिसंबर को सभी बूथों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखा जाएगा, जिसमें मतदाता अपने नाम, पता और फोटो देख सकेंगे।
मतदाता सूची में संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, और इस संशोधित सूची के आधार पर चुनावों का आयोजन किया जाएगा। डीसी अजय कुमार ने बताया कि 27 दिसंबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा, और 31 दिसंबर तक अपीलों का समाधान किया जाएगा। इसके बाद, 6 जनवरी को नई सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, और इस सूची के आधार पर चुनाव होंगे।
यहां गौर करने वाली बात है कि हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट-1994 के अनुसार, निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। 2022 में गुड़गांव नगर निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, जिसके बाद दो साल से शहर की सरकार के चुनाव लंबित थे। अब जल्द ही इस प्रक्रिया की शुरुआत होने की उम्मीद है, जिससे शहरवासियों का इंतजार समाप्त होगा।