India News Haryana (इंडिया न्यूज), Nuh News : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह नीरू कंबोज की विशेष पॉक्सो अदालत ने 5 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के एक 52 साल के आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास के साथ-साथ 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे।
सुरेंद्र किन्हा डीएसपी नूंह ने बताया कि 6 अक्टूबर, 2022 को थाना फिरोजपुर के अंतर्गत एक पीड़िता की शिकायत पर दोषी अजरू निवासी फिरोजपुर झिरका के विरुद्ध नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। शिकायत में पीड़िता के मुताबिक बताया गया कि दोषी अजरु पांच वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर एकांत में ले गया। जहां पर बच्ची के के साथ छेड़छाड़ की। डरी सहमी बच्ची ने इस घटना से परिजनों को अवगत कराया। परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने में पहुंचे।
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पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया। चार दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में ही नूंह पुलिस ने सभी जरूरी सबूत जुटा लिए। इसके अलावा अदालत में भी पीड़िता से पूछताछ के मुताबिक बयान दर्ज हुए। डीएसपी नूंह ने बताया कि करीब दो साल तक मामले की सुनवाई हुई।
छेड़छाड़ की पुष्टी होने पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया जिसके बाद दोषी को 5 साल कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया गया।
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