India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sohna News: सोहना नगरपरिषद चेयरपर्सन अंजू देवी की माननीय हाईकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, अंजू देवी पर फर्जी और बोगस शैक्षणिक दस्तावेज जमा करके चुनाव लड़ने का आरोप था। याचिका खारिज होने से अंजू देवी की चेयरपर्सन के कुर्सी खतरे में पड़ गई है। याचिका खारिज होते ही आम आदमी पार्टी मैं खुशी का माहौल है।
सोहना नगरपरिषद चेयरपर्सन पद का आम चुनाव 19 जून, 2022 को सम्पन्न हुआ था। जिसका परिणाम 22 जून, 2022 को घोषित किया गया था। उक्त चुनाव में भाजपा उम्मीदवार अंजू देवी ने करीब 1800 मतों से जीत हासिल की थी। जबकि आप उम्मीदवार ललिता दूसरे स्थान पर रही थीं। लेकिन विजेता उम्मीदवार अंजू देवी की सीट चंद दिनों में ही विवादों से घिर गई थी। आप उम्मीदवार ललिता ने अंजू देवी के चुनाव को गलत ठहरा कर माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। आरोप था कि अंजू देवी नामांकन के समय फर्जीव बोगस मार्कशीट जमा करके चुनाव लड़ा था। उक्त मार्कशीट राजस्थान से बनाई गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय हाईकोर्ट ने उपायुक्त गुरुग्राम को जांच करके समस्त रिपोर्ट पेश करने के फरमान दिए थे।
Mahipal Dhanda: हरियाणा शिक्षा मंत्री आए एक्शन मोड में, सरकारी स्कूल का किया औचक निरिक्षण
माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने अंजू देवी को नोटिस जारी करके अपनी बात रखने को कहा था। लेकिन आयोग अंजू देवी के बयानों से सहमत नहीं हो सका था और उसने अंजू देवी के चुनाव को 28 नवंबर, 2022 को निरस्त करने के फरमान जारी कर दिए थे। वहीं अंजू देवी ने अपनी सीट को खिसकते देखकर चुबाव आयोग के आदेशों को गलत ठहराते हुए माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा डाला। तथा हाईकोर्ट में आयोग के आदेशों के खिलाफ याचिका दायर कर डाली। जिस पर संज्ञान लेते हुए माननीय हाईकोर्ट ने आयोग के आदर्शों पर स्टे आदेश जारी कर दिए थे। स्थगन आदेशों के बाद प्रशासन ने अंजू देवी को 30 जनवरी, 2023 को आधिकारिक तौर पर चेयरपर्सन पद की शपथ दिला दी थी।
Weather Update : दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पसरी घने कोहरे की चादर, वाहन रेंगने को हुए मजबूर