होम / Minister Rajesh Nagar : मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों अब ‘खैर नहीं’..ऐसे जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई 

Minister Rajesh Nagar : मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों अब ‘खैर नहीं’..ऐसे जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई 

• LAST UPDATED : December 18, 2024
  • जमीन से कब्जा न छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश, पुलिस ने केस दर्ज किया
  • बिजली विभाग ने चालू की बिजली, कुरुक्षेत्र नागरिकों की शिकायतों का किया निवारण
  • कैबिनेट मंत्री ने कुरुक्षेत्र में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Minister Rajesh Nagar : हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों को किसी भी कीमत पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति मिलावटी खाद्य सामग्री बनाएगा या बेचेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नागर बुधवार को कुरुक्षेत्र स्थित नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

Minister Rajesh Nagar : जिस व्यक्ति ने मिलावटी पनीर बनाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए

इससे पहले कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने एजेंडे की 14 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए सात शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। राज्य मंत्री ने सेक्टर तीन में रहने वाले प्रेमचंद की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में जिस व्यक्ति ने मिलावटी पनीर बनाया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में इंस्पेक्टर डॉ.अमित कुमार ने अपनी रिपोर्ट रखते हुए जानकारी दी कि सेक्टर तीन में मिलावटी और नकली पनीर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और तीन सैम्पल जांच के लिए लैब में भेजे हैं।

प्रावधान के अनुसार दस लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाए

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यदि सैम्पल फेल आते है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इस मामले में प्रशासन भी जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपे ताकि नियमानुसार दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रावधान के अनुसार दस लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाए। कैबिनेट मंत्री ने गांव उमरी निवासी अमरीक सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त को निर्देश दिए कि गुराया फार्म में चार परिवारों में 26 सदस्यों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए टयूबल लगवाने की अनुमति दे।

एक्सईएन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस

साथ ही पंचायत विभाग की तरफ से टयूबल लगाया जाए। इसी तरह कुरुक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का मामला, अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने का मामला, एक्सईएन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस, जमीन का कब्ज़ा नहीं छोड़ने वाले मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और नागरिक उपस्थित रहे।

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