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Women And Child Development Department : नवजात को ‘पाल नहीं सकते तो पालने में रखें’..फेंके नहीं, अनोखी पहल -हरियाणा के इस जिले में लगा है बच्चों के लिए ‘पालना’

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India News Haryana (इंडिया न्यूज), Women And Child Development Department : वुमन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाला विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लागू करने हेतु न कि हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में सक्रिय है और 0-18 तक के बच्चे के संरक्षण के हेतु काम कर रहा है, जिन्हें बाल देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है। हाल ही में पंचकूला से एक खबर सामने आई है कि एक नवजात शिशु को उसके अभिभावक द्वारा ठंड में झाड़ियों में फेंक दिया गया और सुबह तक उस नवजात बच्ची ने प्राण त्याग दिए।

Women And Child Development Department : यह पालना मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी फरीदाबाद में लगा हुआ

इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की नेशनल स्कीम मिशन वात्सल्य जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति बनाई हुई है, जोकि फरीदाबाद जिले में एनआईटी 01 स्थित बाल भवन परिसर के अंदर चिल्ड्रन होम बिल्डिंग के नाम से ऑफिस बनाया हुआ है जोकि पूरी तरह से सरकारी है। फरीदाबाद जिले में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को (0-6), पालने में असक्षम है तो वह उसे किसी झाड़ी में न फेंके बल्कि उसे पालने में डाले जोकि विभाग एवं बाल देख रेख एजेंसी द्वारा मॉनिटर होता है। यह पालना मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी फरीदाबाद में लगा हुआ है।

मदद करने से घबराइए नहीं क्योंकि आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी

यदि कोई अभिभावक या बच्चे का रिश्तेदार शिशु को नहीं पाल सकता तो उसे फेकें नहीं, बल्कि उसे इस पालने में डालें, ताकि समय रहते बच्चे को सुरक्षा एवं स्वस्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और आगे चलकर लिगली तौर पर महिला एवं बाल विकास और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की गाइडलाइन्स द्वारा बच्चे को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर गोद देने की प्रक्रिया में दिया जा सके।

जिससे उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित एवं सुखमय हो न कि वो अपंग, बेसहारा एवं काल के मुँह में चला जाए या किसी गलत हाथो में पड़ जाये। 0-18 साल के किसी भी बच्चों को यदि देख- रेखे एव संरक्षण की जरूरत है तो वह 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर सकता है या उसके बदले कोई बड़ा भी कॉल कर सकता है। मदद करने से घबराइए नहीं क्योंकि आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।

किसी भी बच्चे या बच्ची को परेशानी में देखे तो उसे 1098/112 पर करें कॉल

बाल कल्याण समिति छोड़े हुए, अनाथ, त्यागे हुए, बाल श्रम (0-18), भीख मांगने वाले बच्चे, मानव तस्करी का शिकार बच्चे, सड़को पर पाए जाने वाले बच्चे, बाल यौन शेषण एवं शरीरीक एवं मानसिक उत्पीड़ित बच्चे, घर से भागे हुए, खोए पाए बच्चे, माँ-बाप द्वारा उपेक्षित बच्चे, बिना बच्चें के माता-पिता गोद लेने की प्रक्रिया पर अपना रेजिस्ट्रेशन कर सकते है। आप किसी भी बच्चे या बच्ची को परेशानी में देखे तो उसे 1098/112 पर कॉल करने को कहे या खुद इन नबरों 1098/112 पर कॉल करके उसकी मदद करें। इसके अलावा आप मिरेकल चैरिटेबल सोसाइटी एडीजे प्लॉट नंबर एफ 66, लेकवुड सिटी, सूरजकुंड रोड, सेक्टर 39, फरीदाबाद, हरियाणा-121009,  संपर्क कर सकते है।

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