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Manesar Land Scam : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक हटेगी

BY: • LAST UPDATED : January 11, 2025

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Manesar Land Scam : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर भूमि घोटाले मामले में बड़ा झटका लगा है। जी हां, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक 27 जनवरी के बाद हटा दी जाएगी। हुड्डा इस घोटाले में मुख्य आरोपी हैं और उनके साथ कुछ पूर्व नौकरशाहों और बिल्डरों के नाम भी सूची में शामिल हैं।

Manesar Land Scam : घोटाले में शामिल अन्य प्रमुख आरोपी

आपको बता दें कि उक्त मामले में पूर्व नौकरशाह राजीव अरोड़ा, एसएस ढिल्लों, छतर सिंह और एमएल तायल भी आरोपी हैं। ये अधिकारी अलग-अलग समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ अहम पदों पर कार्यरत थे।

सन् 2020 से रुका है मुकदमा

दिसंबर, 2020 में इन नौकरशाहों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगवाई थी। हाईकोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने सीबीआई द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में यह मामला अब और स्थगित नहीं होगा। सुनवाई 27 जनवरी, दोपहर 2.30 बजे के लिए निर्धारित की गई है और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और सीबीआई दोनों को अंतिम दलीलें प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने को कहा है।

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जाने क्या है मानेसर भूमि घोटाला

मानेसर भूमि घोटाला हरियाणा का एक बहुचर्चित मामला चल रह है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण और घोटाले होने के आरोप हैं। आरोप है कि इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने किसानों की जमीन को सस्ते दामों पर खरीदा था और फिर अपने जानकार बिल्डरों को लाभ पहुंचाया। 

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सीबीआई ने इस मामले में हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ मुकदमा दायर किया है। सीबीआई का कहना है कि इस घोटाले से सरकारी खजाने और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक और कानूनी दबाव बढ़ गया है। आने वाले दिनों में यह मामला हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल मचा सकता है।

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