होम / Happy Card : लोगों को खूब लुभा रही परिवहन विभाग की ये स्कीम, पानीपत में 1 लाख 14 हजार पात्र ने किया आवेदन, जानें शर्तें और प्रक्रिया 

Happy Card : लोगों को खूब लुभा रही परिवहन विभाग की ये स्कीम, पानीपत में 1 लाख 14 हजार पात्र ने किया आवेदन, जानें शर्तें और प्रक्रिया 

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  • कार्डधारक एक हजार किलोमीटर तक कर सकते हैं निशुल्क यात्रा
  • अब तक करीब 1 लाख 14 हजार पात्र ने किया है आवेदन, 84043 कार्ड हो चुके हैं जारी

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Happy Card : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में अंत्योदय परिवारों के लिए चलाई जा रही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड) का जिला के करीब 84 हजार 43 नागरिक लाभ उठा रहे हैं। जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रुपए या इससे कम है, वह हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है।

डीसी डॉक्टर वीरेद्र कुमार दहिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हैप्पी कार्ड स्कीम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जून 2024 में प्रदेश के सभी जिलों में विधिवत रूप से आरंभ किया था। हरियाणा सरकार की इस योजना के अनुसार हैप्पी कार्डधारक नागरिक रोडवेज की बसों में हर साल एक हजार किलोमीटर तक नि:शुल्क सफर कर सकता है। कार्ड का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा।

Happy Card : इनमें से करीब 84043 को कार्ड दिया जा चुका

एटीएम की तरह नीले रंग का दिखाई देने वाला हैप्पी कार्ड बांटने के लिए परिवहन विभाग ने टीमें बनाई हुई हैं। डीसी ने बताया कि हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए करीब 1 लाख 14 हजार लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इनमें से करीब 84043 को कार्ड दिया जा चुका है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की आय एक लाख 80 हजार रुपए या इससे कम है, वे हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनसेवा पोर्टल के माध्यम से इस कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद रोडवेज विभाग में जाकर यह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

एक साल पूरा होने के बाद हैप्पी कार्ड का करवा सकते हैं नवीनीकरण

परिवहन विभाग की ओर से एक ओटीपी नंबर आवेदक के मोबाइल पर भेजा जाता है। ओटीपी नंबर डालते ही आवेदक का हैप्पी कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। हर कार्ड पर 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। कार्डधारक परिवार का सदस्य, जिसका नाम फैमिली आईडी में दर्ज है, वह इससे यात्रा कर सकता है। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि परिवहन विभाग की बसों में परिचालक अपनी स्वीप मशीन से कार्ड को स्कैन करते हैं और यात्रा का विवरण कार्डधारक के रिकॉर्ड में अपलोड हो जाता है। एक साल पूरा होने के बाद नागरिक अपने हैप्पी कार्ड का नवीनीकरण करवा सकते हैं।

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