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Rule 134A Abolished हरियाणा में आरटीई के तहत पढ़ेंगे गरीब बच्चे, अधिसूचना जारी

• LAST UPDATED : March 31, 2022

Rule 134A Abolished

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Rule 134A Abolished हरियाणा सरकार द्वारा नियम-134ए को प्रदेश में खत्म कर दिया गया है। अब गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में 10% सीटों पर मुफ्त दाखिला नहीं मिलेगा। क्योंकि अब हरियाणा सरकार शिक्षा का अधिकार नियम (आरटीई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में 25% दाखिला दिलाएगी। इस बारे में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने अधिसूचना जारी कर दी है। RTE Rule

एचपीएससी की मुहिम का असर: सौरभ कपूर

हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूलर्स कॉन्फ्रेंस  (HPSC) के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ ने कहा कि यह उनकी मुहिम का ही असर है। वह हाईकोर्ट भी गए थे। इसको जबरन स्कूल संचालकों पर थोपा जा रहा था। अब स्कूल संचालकों व अभिभावकों के बीच बना गतिरोध समाप्त हो जाएगा।

ये बोले कुलभूषण शर्मा

वहीं नियम-134ए को समाप्त करने पर निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा (National President Kulbhushan Sharma) का कहना है कि उन्होंने कभी 134-ए का विरोध नहीं किया। उनका विरोध केवल भुगतान और चयन प्रक्रिया को लेकर था। सरकार अगर चयन और नियमित रूप से कानून के अनुसार भुगतान करती रहती तो न तो गरीब अभिभावकों को कोई परेशानी आती और न ही इसे खत्म करने की जरूरत पड़ती। वहीं उन्होंने कहा कि जो 75 हजार विद्यार्थी 134ए के दायरे में निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा।

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