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Haryana News: हाईकोर्ट ने 1178 क्लर्क को हटाने के आदेश पर लगाई रोक, HSSC और हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

• LAST UPDATED : July 29, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana News: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने साल 2019 में क्लर्क के 4798 पदों पर भर्ती का संशेधित रिजल्ट जारी किया था जिसक बाद 1178 उम्मीदवारों को क्लर्को के पद हटाने के लिए राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

डेढ़ वर्ष के बाद नौकरी से निकाला जा रहा

जिसके बाद अब हाई कार्ट ने एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ कोर्ट ने इन क्लर्कों को हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और आयोग को जवाब देने का समया दे दिया गया है। कार्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि उनको डेढ़ वर्ष के बाद नौकरी से निकाला जा रहा है।

याचीकाकर्ता पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि वह राज्य के अन्य विभागों में कार्यरत है। पिछले दिनों कर्मचारी चयन आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर क्लर्क पद से हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। (Haryana News)

हटाने के लिए सही तरीका नही अपनाया जा रहा

याचिका में दलील दी गई की उन्हें हटाने के लिए सही तरीका नही अपनाया जा रहा है जो की बेहत गलत है। उन्हें शो काज नोटिस जारी कर उनका पक्ष भी नहीं सुना जा रहा। याची ने कहा कि सेवा नियमों को अनदेखा कर याची पक्ष को उनकी दलीलें रखने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है। बता दें कि, मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होेगी। (Haryana News)

जनिए मामला

हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4858 क्लर्कों पदों पर भर्ती का रिजल्ट खारिज कर दिया था। जिस दौरान हाई-कोर्ट ने परिणाम में संशोधन कर नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया था। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद 1178 क्लर्कों को सेवा से समाप्त करने का सरकार ने आदेश जारी किया था।

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