इंडिया न्यूज, Delhi News (ITR Online Verification Process Mandatory): वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई जा चुकी है और ऐसे में अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो अब उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। जी हां, आप ऑनलाइन ही वैरिफिकेशन कर सकते हैं।
आपको जानकारी दे दें कि वेरिफिकेशन नहीं की तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी ही मानी जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को प्रॉसेस करता है। कळफ वेरिफाई नहीं कराई तो आपका रिफंड अटक जाएगा।
ज्ञात रहे कि पहले रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन करनी होती था, लेकिन अब इस समय को घटा दिया गया है। अब आपके पास 30 दिन होंगे। इसी बीच आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। अगर आप यह प्रक्रिया नहीं अपनाते तो आपका फंड अटक जाएगा
वहीं बात करें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तो 5 करोड़ 83 लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की है। आयकर विभाग ने पहले ही बता दिया था कि इस बार रिटर्न फाइल की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें कि अंतिम दिन 31 जुलाई को 72.42 लाख रिटर्न फाइल किए गए।
आपको यह भी जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को एक्सटेंड नहीं किया। ऐसे में अब 31 जुलाई के बाद जो भी आईटीआर दाखिल करना चाहता है तो वह लेट फीस के साथ फाइल को भर सकता है।
इंकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
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