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Punjab and Haryana High Court Stays Medical Facility Work : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संगरूर के चिकित्सा सुविधा काम पर लगाई रोक

• LAST UPDATED : August 25, 2022

इंडिया न्यूज, Punjab and Haryana High Court Stays Medical Facility Work(Sangrur):  पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर जिले के मस्तुआना साहिब में संत अत्तर सिंह राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण पर रोक लगा दी है। सीएम भगवंत मान ने 5 अगस्त को करीब 25 एकड़ में बनने वाले इस संस्थान की आधारशिला रखी थी और इसके निर्माण करने के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को स्थगित की गई

एचसी ने अधिकारियों से परियोजना पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की खंडपीठ ने संत अत्तर सिंह गुरुसागर ट्रस्ट मस्तुआना साहिब की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। अब मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई है।

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जमीन के मालिकाना हक के विवाद की जानकारी

याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को उस जमीन के मालिकाना हक के विवाद की जानकारी दी, जिस पर प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई है। मामला पहले से ही एचसी के समक्ष लंबित है। मुख्य याचिका के लंबित रहने के दौरान या मामला सुलझने तक निर्माण कार्य रोकने की अपील करते हुए हाईकोर्ट को बताया गया कि सीएम ने हाल ही में आधारशिला रखी थी और निर्माण कार्य शुरू होने वाला था।

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