इंडिया न्यूज, Haryana News (Constables Recruitment) : हरियाणा पुलिस में 6600 कांस्टेबलों के नियुक्ति पत्रों को जारी करने पर फिलहाल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana Highcourt) ने 28 अक्टूबर तक रोक जारी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही, भारतीय सांख्यिकी संस्थान को इस भर्ती में इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को लेकर भी रिपोर्ट दिखाने के आदेश दिए हैं।
ज्ञात रहे कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि भर्ती में पंजाब पुलिस रूल्स के तहत 12वीं स्तर के प्रश्न होते हैं। भर्ती के लिए 24 पेपर तैयार किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग को इन सभी पेपर की जांच कर डिफिकल्टी लेवल पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
बता दें कि 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6600 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के बाद अन्य सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया और जब नियुक्ति का समय आया तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति अपना ली।
याची ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता है। फिलहाल भारतीय सांख्यिकी संस्थान व केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगा।
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