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Right to Service Act 2014 : प्रदेश में नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 10 सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित

• LAST UPDATED : December 30, 2022

इंडिया न्यूज, Haryana (Right to Service Act, 2014) : प्रदेश में हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत रोजगार विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 10 सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और अपीलीय प्राधिकरणों को अधिसूचित किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सक्षम योजना के लिए पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा, रोजगार इच्छुक हेतु पंजीकरण के लिए एक मास की समय-सीमा, एक परिवार एक रोजगार योजना के अधीन पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा, योग्यता तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों का शामिल के लिए 15 दिन की समय-सीमा, पंजीकरण नवीनीकरण करवाने तथा नवीनीकरण करवाने हेतु दो मास की ग्रेस अवधि के लिए 15 दिन की समय-सीमा, राज्य के भीतर एक रोजगार कार्यालय से दूसरे रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का स्थानांतरण के लिए 15 दिन की समय सीमा-सीमा, दो मास के विलंब पश्चात नवीनीकरण में छूट के लिए 45 दिन की समय-सीमा, साक्षात्कार के लिए सभी पात्र आवेदकों को मुफत यात्रा वाउचर उपलब्ध करवाने के लिए 01 दिन की समय-सीमा, बेरोजगारी भत्ता के लिए 3 मास की समय-सीमा तथा रोजगार कार्यालय में नियोजकों का पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है।

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