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Gurmeet Ram Rahim Parole Vs SGPC : राम रहीम की पैरोल पर आज नहीं हो सकी सुनवाई, अगली तिथि 28 फरवरी

• LAST UPDATED : February 17, 2023

इंडिया न्यूज, Haryana (Gurmeet Ram Rahim Parole Vs SGPC) : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) द्वारा डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती डाली गई है, जिस पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने अब अगली तिथि 28 फरवरी निर्धारित की है। मालूम रहे कि उक्त मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम और हरियाणा सरकार समेत अन्य को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है।

पैरोल को रद करने की है मांग

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 20 जनवरी को रोहतक आयुक्त द्वारा डेरामुखी को 40 दिनों की पैरोल देने के आदेश को हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 की धारा-11 के प्रावधान के खिलाफ बताया था और इसे रद करने को कहा था। याचिका में पैरोल की समयावधि के दौरान राम रहीम के गैरकानूनी बयानों और गतिविधियों से खतरनाक परिणाम बारे कोर्ट को अवगत कराया गया था।

राम रहीम को कब-कब मिली पेरोल

आपको यह जानकारी दे दें कि राम रहीम को पहली पैरोल 21 दिन की फरवरी 2022 में मिली थी। इस दौरान डेरामुखी गुरुग्राम आश्रम में रहा। दूसरी बार पैरोल 17 जून, 2022 में 30 दिनों की मिली थी तब वह उत्तरप्रदेश के बरनावा आश्रम में रुका था। तीसरी पैरोल अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली, इस दौरान भी वह यूपी आश्रम में रूका था। चौथी पैराल 21 जनवरी 2023 में मिली है।

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