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Private School : ट्यूशन फीस के अलावा अतिरिक्त फीस पर स्कूलों की खैर नहीं

• LAST UPDATED : April 8, 2021

कैथल/ मनोज मलिक

प्राइवेट स्कूलों से बीते सेशन की ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क मांगने के मामले सामने आ रहे हैं. मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला मौलिक अधिकारी दलीप सिंह ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया है. अभिभावकों की बार-बार शिकायतों के बाद विभाग ने मामले को में संज्ञान लिया है।

जिला मौलिक अधिकारी ने जारी किया नोटिस

जिला मौलिक अधिकारी दलीप सिंह ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए लिखा, कि 9 अक्टूबर 2020 को महानिदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा ने पत्र जारी करते हुए सभी स्कूलों को आदेश दिए थे. जिसमें एक अक्टूबर 2020 को हाइकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आदेश की प्रति भी जारी की गई थी।

आदेशों में कहा गया था कि, सभी स्कूलों को केवल मासिक ट्यूशन फीस ही ली जानी है. आदेश के बावजूद विभाग को कई अभिभावकों की शिकायत मिल रही है. कि कुछ प्राइवेट स्कूल मासिक फीस के अलावा वार्षिक शुल्क भी मांग रहे हैं।

ऐसा करना हाइकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, इसलिए सभी स्कूलों को दोबारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान के बकाया में केवल ट्यूशन फीस ही ली जाए. आगामी आदेशों तक इसके अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क न लिया जाए।

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