होम / Supreme Court: इस्लाम के नाम पर हत्या करने वाले को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इंकार

Supreme Court: इस्लाम के नाम पर हत्या करने वाले को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इंकार

• LAST UPDATED : April 10, 2023

इंडिया न्यूज़,(Shock to the person who killed in the name of Islam, refused to grant bail): धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी पोस्ट करने पर गुजरात मे की गई सनसनीखेज हत्याकांड मामले मे आरोपी कमर गनी उस्मानी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज क गुजरात के धांधुका मे किशन भेरवाड़ हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी की ओर से दायर की गई थी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं

कमर गनी उस्मानी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उसने हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए जमानत की की याचना की थी। दरअसल, गुजरात के धंधूका निवासी किशन भारवाड़ की बीते साल 25 दिसंबर को को सोशल मीडिया में इस्लाम पर टिप्पणी करने के मामले में सार्वजनिक रूप से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस चौंकाने वाले हत्याकांड के आरोपी मौलाना कमर गनी उस्मानी ने डिफॉल्ट जमानत के आधार पर जमानत मांगी कि पुलिस ने 90 दिनों के भीतर जांच पूरी नहीं की, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस ने जांच पूरी नहीं की है तो इसका यह मतलब नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है। प्रकृति से अपराध संगीन है और हाईकोर्ट का फैसला सही है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

यह भी पढ़ें : फिल्म निमार्ता विवेक अग्निहोत्री को राहत, माफीनामा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद की अवमानना की कारवाई

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT